हरिद्वार कनखल स्थित बैरागी कैंप में कांवड़ मेला पार्किंग में ठेकेदार द्वारा दुकान लगाने वाले दुकानदारों को बिना फर्म की छपी रसीद न देकर सादे कागज पर वसूली की रसाीद थमा रहा हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारी मामला संज्ञान में आने के बाद मामला देखने की बात कह रहे हैं। क्षेत्र के लोगों ने विभागीय अधिकारियों पर ठेकेदार से मिलीभगत कर नियम विरूद्ध पार्किंग ठेका दिए जाने के आरोप लगा रहें हैं।
बताते चलें कि सिंचाई विभाग हरिद्वार द्वारा 50 हजार वर्गमीटर भूमि पर कांवड़ मेला 2024 का पार्किंग ठेका 5 लाख पचपन हजार रूपए में दिया गया हैं। जिसमें पचास रेहड़ी-ठेली एवं पचास दुकानें लगाई जानी हैं। स्थानीय लोगों ने विभागीय अधिकारियों पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति ( प्रोक्योरमेंट) नियमावली 2017 के तहत ऑन लाइन प्रक्रिया की अनदेखी कर चहेते ठेकेदार को कांवड़ मेला पार्किंग ठेका दिए जाने का आरोप लगाया हैं। जबकि 2022 में एक मामले में हाई कोर्ट भी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति ( प्रोक्योरमेंट) नियमावली 2017 के अंतर्गत ठेका ऑन लाइन की व्यवस्था के विरूद्ध किए गए ठेके के विषय पहले ही आदेश कर चुका हैं, बावजूद उसके अधिकारी अपनी मनमानी पर उतारू हैं । मामले में पूछे जाने पर प्रक्रिया के लिए अल्प अवधि होने की बात कहकर पल्ला झाड़ने में लगे हैं। जबकि सबकों पता हैं हर साल कांवड़ मेला भरता हैं और उसमें ठेके पर व्यवस्थाएं भी होती आई हैं परन्तु मेले की मलाई की विवशता ही ऐसी हैं जिसमें नियमों की अनदेखी करने से भी अधिकारी बाज नहीं आते हैं।
सूत्र बताते हैं कि निवर्तमान पार्षद भी इस कांवड़ मेला पार्किंग ठेके में ठेकेदार का पार्टनर हैं और उसके द्वारा ही क्षेत्र में दबंगई पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों से फर्म और जीएसटी नम्बर की छपी रशीद के स्थान पर सादे कागज पर वसूली कराई जा रही हैं।
उल्लेंखनीय हैं कि विगत वर्ष पूर्व भी चमगादड़ टापू की पार्किंग नियम विरूद्ध तरीके से दी गई थी। जिसमें शिकायत के बाद की गई जांच सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई थी और ठेका निरस्त कर दिया गया था।
क्या कहते हैं सिंचाई विभाग के जिलेदार –
यह तय नहीं हो पा रहा था कि कौन करेगा? लास्ट में आकर डीएम साहब ने अनुमति दी। समय कम होने के कारण ऑन लाइन प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। बैरागी कैंप कांवड़ मेला पार्किंग में ठेकेदार की फर्म की बिना छपी रशीदों पर की जा रही वसूली की शिकायत आई थी। मौके पर जाकर ठेकेदार को फर्म की छपी रसीदें देने के साथ ठेका नियमों व शर्तो का पालन करने के लिए कहा गया हैं।
-अश्वनी सैनी ,सींच पर्यवेक्षक एवं जिलेदार (अतिरिक्त प्रभार), सिंचाई खण्ड ,हरिद्वार।