हाईकोर्ट के आदेश पर शिकायतकर्ता ने बिल्डर एवं निवर्तमान पार्षद सुनील अग्रवाल के खिलाफ कारवाई को दिया कनखल पुलिस को प्रार्थना पत्र, राजनितिक दबाव के चलते कार्रवाई पर पुलिस का टाल-मटोल का रवैया

हरिद्वार

हरिद्वार। कृष्णानगर व सिंहद्वार के मध्य हरे राम आश्रम ट्रस्ट की संपत्ति बिना जिला जज की अनुमति के बन रहे अनाधिकृत बहुमंजिला भवनों का मामला अब हाईकोर्ट जा पहुंचा हैं। भोगपुर निवासी सत्यवीर ने उच्च न्यायालय नैनीताल में सील तथा न्यायालय हरिद्वार में 92 योजित वाद होने के बावजूद चल रहे अनाधिकृत निर्माण को लेकर जनहित याचिका दायर की हैं।

जिसमें याचिका करता का कथन हैं कि हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण में हरे राम आश्रम ट्रस्ट की संपत्ति पर विभागीय सील लगी होने के बावजूद निर्माण कार्य बदस्तूर जारी हैं। हरे राम आश्रम ट्रस्ट एवं सार्वजनिक संपत्ति हैं, जिसमें बिल्डर सुनील कुमार अग्रवाल और आश्रम प्रबंधक महामण्डलेश्वर कपिल मुनि महाराज ने माननीय जिला जज की अनुमति तक नहीं ली हैं और बिना जिला जज की अनुमति लिए ही प्रबंधक ने 2021 में बिल्डर के पक्ष में सार्वजनिक संपत्ति का एग्रीमैंट कर दिया हैं। संपत्ति का एक वाद न्यायालय हरिद्वार में भी विचाराधीन हैं तो ऐसे में प्राधिकरण को मौके पर जाकर कार्य बंद करवाया जाना चाहिए था परन्तु ट्रस्ट की स्थलीय भूमि पर बिल्डर द्वारा आवासीय इकाईयों में लगातार पीओपी व कीचन आदि का कार्य कराया जा रहा हैं।

याचिकाकर्ता की याचिका पर हाईकोर्ट की बेंच ने सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता को संबंधित थाने में शिकायत किए जाने की अनुमति देते हुए आदेश किए हैं कि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत संबंधित थाना प्रभारी को देकर उसकी रिसीविंग प्राप्त करे।
हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में कार्रवाही को लेकर शिकायतकर्ता ने बिल्डर व भाजपा के निवर्तमान पार्षद सुनील कुमार अग्रवाल के द्वारा नियम कानून का उल्लंघन करते हुए अनावरत अनाधिकृत निर्माण किए जाने के खिलाफ कार्रवाही के लिए कनखल थाने में प्रार्थना पत्र दिया हैं।

वहीं दूसरी ओर कनखल पुलिस पूरे मामले में राजनितिक दबाव में दिख रही हैं। जिसके चलते हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में टाल-मटोल का रवैया इख्तेयार करते हुए शिकायती प्रार्थना पत्र को कार्रवाही के लिए एचआरडीए को भेजें जाने की बात कर रही हैं।

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