निर्वाचित पार्षद के चुनाव को कोर्ट में दी चुनौती, नजूल भूमि पर कब्जा का हैं आरोप ,चुनाव रद्द किए जाने को लेकर जिला न्यायालय में याचिका दायर

हरिद्वार

हरिद्वार। हरिद्वार में शहर की नई सरकार बन चुकी रही है। बोर्ड की पहली बैठक के बाद से नगर निगम का 27 नंबर वार्ड विवादों में आ गया है। दरअसल बीजेपी के नवनिर्वाचित पार्षद की सदस्यता खारिज करने की मांग का मामला कोर्ट पहुंच गया है। न्यायालय ने वाद स्वीकार करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दिए हैं।

वार्ड 27 कनखल लाटो वाली में बीजेपी प्रत्याशी सुनील कुमार अग्रवाल ने चुनाव जीता था। जानकारी के अनुसार बीजेपी प्रत्याशी सुनील कुमा अग्रवाल प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए विजयी रहे। निर्दलीय प्रत्याशी उमेश चन्द दूसरे स्थान पर तथा कांग्रेस का प्रत्याशी दिग्विजय सिंह तीसरे नम्बर पर रहा।

चुनाव में जानकारियां छुपाने का लगाया आरोप- चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे निर्दलीय प्रत्याशी उमेश चन्द ने बीजेपी पार्षद सुनील कुमार अग्रवाल पर चुनाव के दौरान जानकारियां छुपाने का आरोप लगाया है। नगर निगम से चुनाव से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए दिए गए शपथ पत्र में सुनील कुमार अग्रवाल पर जानकारी छुपाने का आरोप है। भाजपा पार्षद पर आरोप हैं कि पार्षद पद का चुनाव लड़ने के लिए चुनाव से पूर्व सुनील कुमार अग्रवाल नगर निगम से नोड्यूज प्राप्त करने के लिए किसी सरकारी व अर्द्ध सरकारी भूमि पर उनका कब्जा नहीं हैं का कथन कर झूठा शपथ पत्र दाखिल किया गया हैं।

निर्वाचन निर्देश पुस्तिका वर्ष 2024 के अनुसार- यदि कोई व्यक्ति या परिवार का सदस्य नगर पालिका तथा नगर निगम के स्वामित्व व प्रबंधन की भूमि या भवन सार्वजनिक मार्ग ,नाली, पटरी, या नजूल लैण्ड पर अनाधिकृत कब्जा करता हैं या किए हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति चुनाव की पात्रता योग्य नहीं रहता हैं और उसका नामांकन ही रद्द हो जाएगा जो कि भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता हैं।

चुनाव नमांकन के दौरान रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष वार्ड 27 के भाजपा प्रत्याशी का नामांकन रद्द किए जाने के लिए आपत्ति दायर की गई थी किन्तु आपत्ति पर गौर न करते हुए नगर निगम निर्वाचन अधिकारी ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में राजनितिक दबाव आने पर चुनाव उम्मीदवारी के नामांकन पर अपनी स्वीकृति दे दी। इतना ही नहीं निर्वाचन अधिकारी ने भाजपा प्रत्याशी सुनील कुमार अग्रवाल के नामांकन रद्द किए जाने की आपत्ति पर जांच तक कराना उचित न समझा।
जबकि मंगलौर में रिटर्निंग आफिसर ने नगर पालिका कांग्रेस से अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी इस्लाम चौधरी एवं उनके परिजनों का नामांकन पत्र नजूल भूमि पर कब्जा किए जाने के आरोपों के चलते रद्द कर दिया।

उमेश चन्द के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय शर्मा का दावा है कि नवनिर्वाचित पार्षद ने नामांकन पत्र और शपथ पत्र में अपनी जानकारियों को छुपाया है। उन्होंने बताया कि सुनील कुमार अग्रवाल ने यह जानकारी रखते हुए कि खसरा संख्या 245/7 खेवट संख्या 23 मालकाना हक राज्य सरकार नजूल भूमि 11 बीघा 14 बीस्वा भूमि नगर निगम के प्रबंधन में हैं । उसके बावजूद निर्वाचित पार्षद ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर नजूल भूमि का फर्जी बैनामा चिकित्सक सुधीर शर्मा एवं उनके सुपुत्र शांतनु शर्मा से अपने पक्ष में करा लिया हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता विजय शर्मा ने कहा कि जिला न्यायालय ने सदस्यता खारिज करने से जुड़े इस वाद को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बताया कि नवनिर्वाचित प्रत्याशी के साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी और नगर निगम हरिद्वार को भी जिला न्यायालय ने नोटिस जारी कर दिए हैं।

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