बीते मंगलवार को रामघाट स्थित बद्री बावला धर्मशाला के कथित ट्रस्टी के खिलाफ मारपीट , जान से मारने की धमकी, छेड़छाड़ व लूट के आरोपों में सिडकुल पुलिस ने प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज किया हैं। मुकदमा दर्ज होने के उपरांत सिडकुल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी हैं।
जानकारी के मुताबिक अधिवक्ता अभिषेक भारद्वाज ने सिडकुल पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में कथित ट्रस्टी दिनेश अग्रवाल पर आरोप लगाया हैं कि वह एक वकील हैं और रोशनाबाद न्यायालय परिसर में वह प्रैक्टिस करते हैं। आरोप हैं कि मंगलवार को अभिषेक भारद्वाज अपने चैंबर में बैठे थे उसी दौरान आरोपी हरियाणा निवासी दिनेश अग्रवाल वहां पहुंचा और उनके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी तथा उनके गले से सोने की चेन लूट ली।
प्रर्थाना पत्र में पीड़ित पक्ष ने आरोपों में कहा कि झगड़ा होता देख बीच बचाव कराने आई उनकी जूनियर महिला अधिवक्ता से ट्रस्टी दिनेश अग्रवाल ने न सिर्फ छेड़छाड़ की बल्कि, महिला अधिवक्ता ने जब दिनेश अग्रवाल की हरकतों का विरोध किया तो दिनेश अग्रवाल द्वारा उनकी जूनियर अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी दी गई।
इन्हीं आरोपों के तहत पीड़ित अधिवक्ता द्वारा कथित ट्रस्टी के कृत्य के खिलाफ कार्रवाही के लिए सिडकुल थाने में प्रार्थना दिया गया था। जिसके बाद सिडकुल पुलिस ने इस मामले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392,323,504,506 व 354 के तहत मामला पंजीकृत किया हैं।
फिलहाल, सिडकुल पुलिस ने प्रार्थना पत्र के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया हैं मामले की जांच कर रही हैं।