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कनखल चौक बाजार स्थित रानी की हवेली में निगम किराएदारों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर किया गया कब्जा अब हाईकोर्ट के आदेशों के मुक्त होता नजर आएगा । हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी और अवमानना की कार्रवाई से बचने के लिए नगर निगम अधिकारीयों ने सार्वजनिक स्थान पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए सख्ती दिखाई है । निगम ने किराएदार व्यापारियों को 3 दिन के भीतर सार्वजनिक स्थान से अतिक्रमण स्वयं हटाने के निर्देश दिए हैं। जिसके परिणामस्वरूप निगम संपत्ति पर किराएदार व्यापारियों ने किए गए अतिक्रमण को स्वयं हटाने का काम शुरू कर दिया है।
बताते चलें कि कनखल रानी की हवेली स्थित नगर निगम की संपत्ति पर बनी दुकानों के बाहर बने सार्वजनिक बरामदे पर 2022 में दुकानदारों ने राजनीतिक संरक्षण के चलते रातों रात दिवारो का निर्माण कर कब्जा कर लिया था और बाहर शटर लगा दिए थे। जिसके बाद मामला जनहित याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट तक पहुंचा था।हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थान पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर नगर निगम अधिकारियों को खासी फटकार भी लगा चुका है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब नगर निगम अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने को लेकर मन बना लिया है। इस बात को निगम किराएदार व्यापारी भी भांप गए हैं और तीन के अतिक्रमण हटाने की समयावधि से पूर्व ही मजदूर आदि मौके पर लगाकर सार्वजनिक बरामदे में बनाई गई दिवारो को ध्वस्त कराने का काम शुरू कर दिया है।
हाईकोर्ट और निगम अधिकारियों की सख्ती को देखते हुए अतिक्रमण का समर्थन करने वाले जनप्रतिनिधि भी भूमिगत हो गए हैं।
