हरिद्वार। लोक सूचना अधिकारियों की लापरवाही के चलते आवेदक सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन हरिद्वार के तत्कालीन बाट-माप विज्ञान निरीक्षक को आरटीआई की जानकारी विलंब से देना भारी पड़ गया।
जानकारी के मुताबिक कनखल पुरूषोत्तम विहार निवासी मुनीष जैन ने विधिक माप विज्ञान विभाग हरिद्वार से अक्टूबर 2022 में विभाग से संबंधित बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। सूचना मांगे जाने के अनुरोध व प्रथम अपील के दौरान अमित कुमार सिंह वरिष्ठ निरीक्षक होने के नाते विभाग में लोक सूचना अधिकारी का दायित्व संभाल रहे थे। मामला प्रथम अपील मे जाने के बाद भी अपीलीय अधिकारी के आदेशों के पश्चात भी आवेदक मुनीश जैन को सूचना उपलब्ध नही कराई । वर्तमान लोक सूचना अधिकारी ने 04.3.2024 को सूचना उपलब्ध कराई वह अपीलार्थी के अनुरोध पत्र के डेढ़ साल बाद दी गई।
मामले में अपीलार्थाी मुनीश जैन ने वांछित सूचना न मिलने पर राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर की हुई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने माना कि तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी रहते अमित कुमार सिंह ने अनुरोध पत्र के सापेक्ष को सूचना उपलब्ध नहीं कराई। मामले में आयोग ने हरिद्वार के तत्कालीन विधिक माप विज्ञान विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक अमित कुमार सिंह से सूचना का अधिकार,2005 की धारा-20(1) एवं धारा-20(20) के तहत कारण बताओं नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण सहित उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया था।
विधिक माप विज्ञान विभाग हरिद्वार के तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी अमित कुमार सिंह ने दिए स्पष्टीकरण में अत्याधिक विभागी कार्य व स्टाफ की कमी का हवाला देते हुए संबंधित सूचना समय से अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करा सकने पर खेद व्यक्त किया हैं।
जिसके बाद राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी द्वारा संबंधित अपील में सूचना की पहुंच में बाधा उत्पन्न करते हुए सूचना अधिनियम की अवमानना किया जाना माना हैं। विधिक माप विज्ञान विभाग हरिद्वार के तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी अमित कुमार सिंह के खिलाफ सूचना आयोग ने आदेश जारी करते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
सूचना के अधिकार के तहत सूचना न देने पर लगातार अफसरों पर जुर्माने के मामले सामने आ रहे हैं। अब उत्तराखण्ड सूचना आयोग ने तत्कालीन विधिक माप विज्ञान विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। वर्तमान में अमित कुमार सिंह ऋषिकेश में विघिक माप विज्ञान विभाग में वरिष्ठ निरीक्षक का पदभार संभाल रहे हैं।
राज्य सूचना आयोग ने निर्देश दिए हैं कि जुर्माने की राशि राजकोष में जमा न कराए जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून 25000 (पच्चीस हजार) रूपए की राशि देयकों के वेतन से कटौती कर राजकोष में जमा कराऐंगे तथा की गई कार्यवाही से आयोग को भी अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।