सूचना देने में टालमटोल कर रहा नगर निगम, लोक सूचना अधिकारी अनुपस्थित , आयोग ने किया कारण बताओं नोटिस जारी

हरिद्वार

सूचना देने में टालमटोल कर रहा नगर निगम, लोक सूचना अधिकारी अनुपस्थित , आयोग ने किया कारण बताओं नोटिस जारी
नगर निगम हरिद्वार को आरटीआई में सूचना देने में हर बार टालमटोल करने व आयोग में अपील की सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने पर सूचना आयुक्त ने कारण बताओं नोटिस जारी कर जबाव मांगा हैं।

सूचना का अधिकार

बताते चलें कि मायापुर निवासी रमेश चन्द्र जोशी ने आयोग के सूचना का अधिकार में संविदा कर्मियों की नियुक्ति संबंधी 5 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। मामला आयोग के समक्ष पहुंचने पर इसका निस्तारण आयोग द्वारा पूर्व में कर दिया गया था। लेकिन निस्तारित अपील के अनुपालन में नगर निगम हरिद्वार के लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी से असंतुष्ट होकर राज्य सूचना आयोग को शिकायती पत्र लिखा था।

शिकायतकर्ता ने आयोग को अपने शिकायती पत्र में बताया था कि नगर निगम लोक सूचना अधिकारी ने बिन्दु संख्या 3 व 4 पर जानकारी सही रूप से नहीं दी हैं। उनका कहना था कि जबकि संविदाकर्मियों की नियुक्ति संबंधी प्रमाण उनके पास हैं। शिकायतकर्ता के पत्र व तथ्यों की पुष्टि के पश्चात अपील के दौरान आयोग की ओर से 10 अगस्त 2022, 05 जून 2023 तथा 27 जुलाई 2023 को वांछित सूचना रमेश चन्द्र जोशी को दिए जाने व सुनवाई के दौरान मय साक्ष्यों के उपस्थित रहने के वास्ते नोटिस जारी किया था। परन्तु निगम लोक सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी सहायक नगर आयुक्त की तरफ से 27 जुलाई को सुनवाई की तारीख पर न तो कोई जवाब ही दिया गया हैं और न ही प्रत्युत्तर लेकर कोई कोई प्रतिनिधि ही आयोग में पहुंचा । इतना ही नही अब-तक नगर निगम हरिद्वार अधिकारियों द्वारा शिकायतकर्ता को मांगी गई सूचना ही उपलब्ध करवाई गई हैं।

मामले में अगली सुनवाई की 12 सितम्बर 2023 होनी हैं। 27 जुलाई को हुई सुनवाई में आयुक्त ने नगर निगम हरिद्वार लोक सूचना अधिकारी को आगामी तिथि से पूर्व शिकायतकर्ता को मांगी गई जानकारी निशुल्क उपलब्ध करवाने के निर्देशों के साथ ही शिकायतकर्ता को भेजी गई सूचना संबंधी जानकारी अभिलेख आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने व सुनवाई पर अनुपस्थित रहने के कारण से अवगत कराने का निर्देश जारी किया हैं।

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