1-बैरागी कैंप सिंचाई विभाग की संपत्ति से नगर निगम अधिकारी ने अपना स्वामित्व बताते हुए अवैध रूप से कटवाए थे हरे पेड़
2-मामले में नगर निगम अधिकारी और निवर्तमान पार्षद की मिलीभगत के चलते काटे गए थे हरे पेड़
हरिद्वार। बैरागी कैंप में अवैध तरीके से हरे पेड़ों का पातन कराने के मामले में मांगी गई सूचना में विलम्ब किए जाने पर सूचना आयोग ने नगर निगम के सहायक लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी किया हैं।
बताते चलें कि कनखल बैरागी कैंप स्थित कुंभ मेला लैण्ड यूपी सिंचाई विभाग के स्वामित्व की संपत्ति हैं। विगत महीनों पूर्व नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त ने बैरागी कैंप कुंभ मेला भूमि को अपना स्वामित्व वाली भूमि पर निवर्तमान पार्षद के साथ सांठ-गांठ करके दो हरे पेड़ों का पातन अवैध रूप से करा दिया था।
मामले में कनखल निवासी आरटीआई कार्यकर्ता ने सूचना का अधिकार के तहत नगर निगम से सूचना मांगी थी। सूचना नहीं मिलने पर आवेदनकर्ता ने नगर निगम में प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की थी। प्रथम अधिकारी ने मामले की सुनवाई करते हुए लोक सूचना अधिकारी नगर निगम हरिद्वार को अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन उसके बावजूद अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई ।
जिसके पश्चात अपीलार्थी ने उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर की थी। मामले में हुई सुनवाई पर सूचना आयुक्त ने प्रथम दृष्टया में नगर निगम हरिद्वार के सहायक लोक सूचना अधिकारी लक्ष्मी कान्त भट्ट को सूचना में विलम्ब किए जाने का दोषी मानते हुए कारण बताओं नोटिस निर्गत किया हैं। आयोग द्वारा नगर निगम हरिद्वार के सहायक लोक सूचना अधिकारी को जारी किए गए नोटिस में कहा गया हैं कि क्यों न सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 20(1) व 20(2) के अंतर्गत उन पर रूपए 250/- प्रतिदिन की दर से अधिकतम रूपए 25000/- की शास्ति अधिरोपित कर दी जाए? साथ ही क्यों न उनके नियंत्रक अधिकारी को उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाही करते हुए उनकी सर्विस बुक में चस्पा कर दिया जाए?
इसके साथ आयोग ने नगर निगम हरिद्वार के सहायक लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई की अगली तिथि के एक सप्ताह पूर्व आयोग को लिखित में अपना स्पष्टीकरण भेजेंगे। इसके साथ ही आयोग ने कर अधीक्षक एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी लक्ष्मीकान्त भट्ट को आयोग के समक्ष स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए भी निर्देशित किया हैं।