जमालपुरकलां में भूमाफियाओं के चंगुल से ग्राम सामाज की भूमि को बचाने में उत्तराखण्ड स्तम्भ समाचार पत्र की मुहिम रंग लाई हैं। उत्तराखण्ड स्तम्भ ने ग्राम समाज की पट्टा आंवटित भूमि पर भूमाफिया द्वारा कालोनी काटे व भूखण्ड विक्रय संबंधी शिकायत के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाही की हैं। मामले में सारे तथ्य जुटाने के पश्चात उत्तराखण्ड स्तम्भ समाचार पत्र ने न सिर्फ प्रमुखता से खबर का प्रकाशन किया था बल्कि , प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखकर पूरे प्रकरण से अवगत कराया था। मामला संज्ञान में आने के तत्पश्चात् उपजिलाधिकारी ने त्वरित कार्रवाही करते हुए अपने अधीनस्थों को मौका स्थल पर निरीक्षण करने के आदेश दिए थे। जाचोंपरांत जिला प्रशासन ने ग्राम समाज की भूमि पर खसरा संख्या 433 की भूमि को सार्वजनिक उपयोग की भूमि की संस्तुति के बाद भूमि की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी हैं।
बताते चलें कि जमालपुर कलां क्षेत्र में जिन गरीब काश्तकारों जीवन यापन करने के लिए ग्राम सभा की ओर से पट्टा आवंटन किया गया था आज के दौर में उन पर काश्तकारी न के बराबर हैं। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ भूमाफिया उठा रहे थे और इन गरीब काश्तकारों से पट्टा आवंटन की जमीनों को औने-पौने दामों में खरीदकर कालोनीयां विकसित करने में लगे हुए थे। जिसकी जानकारी के बाद उत्तराखण्ड स्तम्भ समाचार पत्र ने न सिर्फ प्रमुखता से खबर का प्रकाशन किया था बल्कि , प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखकर पूरे प्रकरण से अवगत कराया था।
उपजिलाधिकारी द्वारा जारी आदेशों में उल्लेंखित हैं कि तहसीलदार की जांच में ग्राम सभा द्वारा आवंटित खसरा संख्या 96, 176, 177, 433, व 450 की भूमि श्रेणी-6 की धारा 132 के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तथा इन खसरा नंबरों की भूमि को क्रय-विक्रय किए जाने तथा स्थल पर कालोनियों का निर्माण कार्य किए जाने की पुष्टि हुई थी । तहसीलदार द्वारा जमालपुर कलां स्थित इन खसरा नम्बरों की भूमि के क्रय-विक्रय एवं निर्माण कार्य पर रोक लगाए जाने संस्तुति की थी है। जिसके बाद उपजिलाअधिकारी ने जमालपुर कलां के इन खसरा नम्बर स्थित भूमियों के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी हैं।
इन आदेशों के तत्पश्चात जमालपुर कलां स्थित ग्राम समाज द्वारा पट्टा आवंटित भूमियों की खरीद-फरोख्त के धंधे में लगे भूमाफियाओं की मंशा पर पानी फिर गया हैं और आदेशों से भूमाफियाओं में हडकंप मचा हुआ हैं।